Randhir Batsh
दिल्ली से गुड़गांव जाने आने वालों के लिए अच्छी खबर है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में गुड़गाव टोल प्लाजा पर सुबह 8:30 से 10 बजे तक और शाम को 5:30 से 7 बजे तक निजी वाहनों से कोई टोल टैक्स नहीं लेने का आदेश जारी किया है।
बदइंतजामी के चलते अदालत ने ये आदेश जारी किया है।हालांकि यह कोर्ट का अंतिम फैसला नहीं है। इस मामले पर कोर्ट की अगली सुनवाई अब बुधवार को होनी है। आज का फैसला कोर्ट ने पीक ऑवर्स में टोल प्लाजा पर होने वाले कंजेशन को कम करने के लिए दिया है। कोर्ट ने फैसला दिया है कि पीक ऑवर्स में प्राइवेट गाड़ियों से टैक्स की वसूली न की जाए।
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