मुस्लिम इंटर कॉलेज प्रबंधकीय विवाद
मुरादाबाद। मुस्लिम इंटर कालेज ठाकुरद्वारा के चले आ रहे प्रबंधकीय विवाद ने एक नया मोड़ ले लिया। फर्जी तरीके से सदस्य बनाकर खुद को प्रबंधक कहलाने वाले खलील सैफी को हाईकोर्ट ने बहुत बड़ा झटका दिया है। खलील सैफी द्वारा बनाए गए फर्जी सदस्यों की मान्यता हाईकोर्ट ने खत्म कर दी है। इसके बाद अब केवल प्रबंधक रफीक सैफी गुट के सदस्य ही मान्य रह गए हैं। इससे खलील सैफी गुट में मातम छाया हुआ है।
जनपद के शहर ठाकुरद्वारा के मुस्लिम इंटर कालेज में काफी लम्बे समय से विवाद चला आ रहा है। यहां प्रबंध समिति के दो गुट बन गए हैं। सूत्रों के अनुसार पूर्व प्रबंधक खलील सैफी की हरकतों से खफा होकर 90 फीसदी आजीवन सदस्यों ने खलाल सैफी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर सदस्यता खत्म करने करने का प्रस्ताव पारित कर दिया था। बेहद चतुर बुद्धि के खलील सैफी ने नियम विरूद्ध तरीके से रातों रात फर्जी सदस्य बना डाले। मुस्लिम एजुकेशन एसोसिएशन अध्यक्ष हाजी डा. मुहम्मद ताहिर ने इसे संयुक्त शिक्षा निदेशक कार्यालय में चुनौती दी तो शिक्षा निदेशक ने उपजिलाधिकारी को मामले की जांच के लिए भेज दिया। उपजिलाधिकारी ने खलील सैफी गुट के सदस्यों को मान्यता दे दे थी।
मुस्लिम एजुकेशन एसोसिएशन अध्यक्ष हाजी डा. मुहम्मद ताहिर और प्रबंधक हाजी रफीक सैफी ने इसे उच्च न्यायालय में चुनौती दी तो बुधवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए उच्चन्यायालय ने खलील सैफी गुट के सदस्यों की समिति की मान्यता खत्म कर सूची निरस्त करने का आदेश कर दिया। इससे खलील सैफी के नापाक इरादों पर विराम लग गया। खलील के गुट में मातम छा गया।
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