बूंदी.कोर्ट ने 11 माह पुराने एक किशोरी से ज्यादती के मामले में दो सगे भाइयों को 10-10 वर्ष के कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 10-10 हजार रु. का जुर्माना भी किया है। अभियोजन के अनुसार इंदिरा कॉलोनी निवासी किशोरी पिछले साल 26 अक्टूबर की रात पड़ोस में रहने वाली सहेली के यहां जा रही थी।
उस दिन दीपावली का त्योहार था। इसी दौरान रास्ते में सहेली के भाई लोकेश व मुकेश पुत्र गोपाल खाती ने उससे ज्यादती की थी।बाद में किसी तरह वह घर पहुंची और मां को सारी घटना बताई। इसके बाद पिता के साथ वह सदर थाने पहुंची और दोनों के खिलाफ रिपोर्ट दी। इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही जांच के बाद कोर्ट में चालान पेश किया।
कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपने फैसले में आरोपियों को दोषी मानते हुए यह फैसला सुनाया। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में दोनों को एक-एक वर्ष की अतिरिक्त साधारण कैद और भुगतना होगी। गिरफ्तारी के बाद से दोनों आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे थे।
Source: Dainik Bhaskar
उस दिन दीपावली का त्योहार था। इसी दौरान रास्ते में सहेली के भाई लोकेश व मुकेश पुत्र गोपाल खाती ने उससे ज्यादती की थी।बाद में किसी तरह वह घर पहुंची और मां को सारी घटना बताई। इसके बाद पिता के साथ वह सदर थाने पहुंची और दोनों के खिलाफ रिपोर्ट दी। इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही जांच के बाद कोर्ट में चालान पेश किया।
कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपने फैसले में आरोपियों को दोषी मानते हुए यह फैसला सुनाया। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में दोनों को एक-एक वर्ष की अतिरिक्त साधारण कैद और भुगतना होगी। गिरफ्तारी के बाद से दोनों आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे थे।
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